उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की ग्यारहवां संशोधन आज्ञा 1999 के प्रवत्त होने के पश्चात स्वीकृत या नवीकृत लाइसेंसों के सम्बन्ध में लाइसेंस शुल्क
रोलर के आकार (व्यास * लम्बाई) के आधार पर प्रति शक्ति चालित कोल्हू---
1. 20 सेमी * 25.5 सेमी. नान हाइड्रोलिक / हाइड्रोलिक से अनधिक ।-------10,313.00 और 11,550.00 रू.
2. 20 सेमी * 25.5 सेमी. से अधिक किन्तु 25.5 सेमी. * 30.5 सेमी. से अनधिक ( नान हाइड्रोलिक / हाइड्रोलिक )।-------11,250.00 और 12,600.00 रू.
3. 25.5 सेमी. * 30.5 सेमी. से अधिक किन्तु 28 सेमी. * 35.5 सेमी. से अनधिक ( नान हाइड्रोलिक / हाइड्रोलिक )-------12,250.00 और 14,000.00 रू.
4. 28 सेमी. * 35.5 सेमी. से अधिक किन्तु 33 सेमी.* 46 सेमी. से अनधिक ( नान हाइड्रोलिक / हाइड्रोलिक )------- 14,063.00 और 15, 750.00 रू.
5. 33 सेमी. * 46 सेमी. से अधिक ( नान हाइड्रोलिक / हाइड्रोलिक )-------17,500.00 और 19,600.00 रू.
प्रति शक्ति चालित केन्द्रापग-------2750.00 रू.
प्रति हस्ताचालित केन्द्रापग-------200.00 रू.