चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
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नियम एवं शर्तें / Rule and Conditions
1. The Licence is non-transferable./
1. लाइसेंस असंक्रमणीय होगा ।
2. The licensee shall use the power crusher, bel or centrifugal only for the purpose for which the licence has been issued./
2. लाइसेंसधारक शक्ति चालित कोल्हू, बैल या केन्द्रापग का प्रयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये लाइसेन्स जारी किया गया हो ।
3. The licensee shall not carry out the extension, addition or alteration in the capacity, number and size or change in the location of a power crusher, bel or centrifugal covered under this license without the prior permission of the Licensing Authority./
3. लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस लाइसेन्स के अनुज्ञा के बिना इस लाइसेन्स के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित कोल्हू, बैल या केन्द्रापग को क्षमता, संख्या और आकार में या उसको स्थित में कोई भी विस्तार, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा ।
4. If the power crusher or khandsari unit is disposed of by the licensee to another person, the licensee shall inform of the transaction to the Licensing Authority and the Khandsari officer of the area within a week of such transfer./
4. यदि लाइसेंसधारी शक्ति चालित कोल्हू या खांडसारी इकाई की किसी अन्य व्यक्ति अन्य व्यक्ति को निस्तारित कर दे तो लाइसेंसधारी इस लेन-देन की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी और क्षेत्र के खांडसारी अधिकारी को ऐसे हस्तान्तरण के एक सप्ताह के भीतर देगा ।
5. The licensee shall maintain a daily account of quantity of cane crushed, quantity of khandsari sugar or rab prepared for conversion into khandsari sugar and quantity of manufactured khandsari sugar/rab kept in storage or despatched./
5. लाइसेंसधारी पेरे गये गन्ने की मात्रा, खांडसारी शक्कर या खांडसारी शक्कर में परिणत किये जाने के लिये तैयार की गई राब को मात्रा और स्टोर में रखी गई या बाहर भेजी गई बनी हुई खांडसारी शक्कर/राब की मात्रा का दैनिक लेखा रखेगा ।
6. The licensee shall allow for purpose of inspection immediate access to the entire premises where any of the processes connected with the production of khandsari, sugar or rab are carried out under the license to the licensing authoriy, and shall also be bound to produce on demand without prior notice all records which he is required to maintain, for inspection and examination./
6. लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी, खांडसारी प्राधिकारी या लाइसेंस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण के प्रयोजन के लिये ऐसे समस्त भू-गृहदि में. जहां लाइसेंस के प्रधीन खांडसारी शक्कर या राब के उत्पादन से सम्बद्ध कोई भी प्रक्रिया को जाती हो तत्काल प्रवेश करने की अनुमति देगा तथा बिना पूर्व सूचना के मांग को जाने पर निरीक्षण तथा परोक्षण के लिये ऐसे समस्त अभिलेखों की जिन्हें रखने का उससे अपेक्षा की गयी हो. प्रस्तुत करने के लिये भी बाध्य होगा ।
7. The licensee shall not purchase any cane without actual and correct weighment and shall maintain a proper record of the same./
7. लाइसेंसधारी कोई भी गन्ना वास्तविक तथा शुद्ध तौल के बिना नहीं खरीदेगा और उसका यथोचित अभिलेख रखेगा ।
8. The licence is not to be suspended or cancelled by the Licensing authority for breach of any of the conditions of the licence or the order. The power crusher, the bels and the centrifugals covered by the suspended licence call not be put into commission again till the suspension order is withdrawn./
8. लाइसेंसधारी किन्ही शर्तों या आज्ञा का उल्लघंन किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा। निलम्बित लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित कोल्हू, बेलों तथा केन्द्रापगों को तब तक फिर से चालू न किया जायेगा, जब तक की निलम्बन आज्ञा वापस न ले ली जाये ।
9. The licensee shall comply with the provissions of the order and carry out such further instructions of the licensing authority, the khandsari officer or any other person authorised by it, as may be issued from time to time, to carry out the purposes of the order. /
9. लाइसेंसधारी इस आज्ञा के उपबन्धों का पालन करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी खांडसारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो इस आज्ञा के प्रयोजन की कार्यान्वित करने के लिये समय-समय पर जारी किये जाये ।
10. No change in the name, ownership, location or machinery shall be affecting adversely the government revenue and the responsibilities of licensee with the prior permission of the licensing authority./
10. नाम, स्वामित्व, स्थान या मशीनरी में कोई बदलाव सरकारी राजस्व और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पूर्व जारी होने के साथ लाइसेंसधारक की पुनर्विचार को प्रभावित करेगा।।