1. मैनें/ हमनें उत्तर प्रदेश खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के उपबन्ध पढ़ लिये हैं और मैं/ हम जानता हूं/ जानते हैं कि मुझे/ हमें जारी किया गया/ किये गये लाइसेंस उक्त आज्ञा के उपबन्धों के अधीन होगा/ होगें और उक्त लाइसेंस की शर्तों का उल्लघंन उक्त आज्ञा का संलग्नक माना जाएगा।
2. यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना/दस्तावेज़ सत्यापित करने के बाद गलत पाया गया तो आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
5.रजिस्ट्रेशन का पहला चरण पूर्ण करने के बाद आपको एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नं. जनरेट होगा, ये नं. आप भविष्य समन्वय के लिये रख सकते है। तथा वहां से आवेदन पत्र को डाउनलोड करके आवेदक की फोटो तथा हस्ताकक्षर करके पुनः पूर्ण रूप से तथा अन्तिम सम्पूर्ण आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है, अगर आपने दस्तावेज अपलोड नहीं किया तो आपका आवेदन अपूर्ण होगा ।